Monday, November 11, 2024

झूठी शिकायत के मामले में नूर आलम को मिली जमानत

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कल दिनांक 29/4/2023 को पाली के छूट भईया कांग्रेसी नेता कबाड़ व्यवसाई की झूठी शिकायत पर नूर आलम के संस्थान टाटा डिस्पोजल के गोदाम में सीएसबी चौकी के प्रभारी तथा साइबर सेल की टीम के द्वारा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना ही डिस्पोजल कारोबारी के संस्थान पर गलत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था जिस पर नूर आलम के द्वारा अपने कारोबार से संबंधित सारे दस्तावेज को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोरबा के समक्ष प्रस्तुत कर अपने कारोबार के अनुक्रम में खरीदे गए डिस्पोजल स्क्रैप सामग्री से संबंधित समस्त दस्तावेज जिसमें खरीदे गए सामानों के पक्के बिल आयकर विभाग व जीएसटी विभाग के कार्यालय में दिए गए समस्त ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश की गई कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर निर्भरता व्यक्त करते हुए नूर आलम के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर प्रथम दृष्टया सही पाते हुए नूर आलम को जमानत पर रिहा किया जाना उचित माना और जमानत कर रिहा किए जाने का आदेश जारी किया गौरतलब है कि पूर्व में भी पाली कबाड़ माफिया के इशारों पर छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही की गई थी जिस पर कोर्ट ने व्यापारियों से जप्त किए गए माल को वापस किए जाने का निर्देश अपने सुपुर्दनामा आदेश पर जारी किया है । जिस तरह से पाली कबाड़ माफिया के द्वारा कोरबा शहर में छोटे व्यापारियों को अपने प्रभाव के दम पर परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका भी कुछ कबाड़ माफिया को संरक्षण देने में लगी हुई है।

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