Friday, April 18, 2025

स्पोर्ट्स टीचर को मिली 20 साल की सजा: कोचिंग जा रही नाबालिग को घर ले जाकर किया था दुष्कर्म

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ग्वालियर। मध्यप्रदेश की ग्वालियर विशेष न्यायालय (Gwalior Special Court) ने छात्रा के साथ दुष्कर्म (Girl Student Rape) करने वाले स्पोर्ट्स टीचर (Sports Teacher) हिमांशु पटेल को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया नाबालिग की मां ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया था। जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।

यह घटना 5 अक्टूबर 2019 को हुई थी। नाबालिग की मां ने आवेदन में बताया कि उनकी बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा है। उसके स्कूल में हिमांशु पटेल स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो पीटी की क्लास लेते हैं। हिमांशु ने नाबालिग से बातचीत करना शुरू किया फिर फोन पर बात होने लगी। एक बार फोन पर हिमांशु ने उनकी बेटी से कहा कि वह उसे पसंद करता है।

घटना के दिन उनकी बेटी अकेली कोचिंग जा रही थी तभी हिमांशु पटेल उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे घर छोड़ गया। डर की वजह से बेटी ने कुछ दिन तक मां को कुछ नहीं बताया। बाद में पूरी वारदात मां को बताई। जिसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर विश्वविद्यालय थाने पहुंची और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

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