आरोपी धीरज अग्रवाल के विरुद्ध थाना कुसमुंडा जिला -कोरबा (छत्तीसगढ़) के अपराध क्रमांक 378/24 अंतर्गत धारा3(5), 316(4) एवं 318(4) BNS के तहत दर्ज FIR में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 BNS के तहत कटघोरा कोर्ट में आवेदन अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जहां पर विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित दर्शित नहीं होने से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन न्यायहित में निरस्त किया जाता है, कि टिप के साथ जमानत को खारिज कर दिया, जिससे आरोपी धीरज अग्रवाल की परेशानी बढ़ गई, जमानत याचिका खारिज होने के कारण अब आरोपी के फरार होने की संभावना और बढ़ गई है, अब देखना होगा कि थाना कुसमुंडा के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, या आरोपी फरार होने में सफल हो जाता है,