कोरबा 23 अगस्त 2023/कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में एक बार पंजीयन कराने संबंधी निर्देश प्रसारित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुसार कृषकों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2023 तक कराया जाना है। धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने हेतु शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2023-34 में नया प्रयोग किया जा रहा है।
पीडीएस सिस्टम की तर्ज पर किसानों को धान बेचना पड़ेगा। जिस प्रकार पीडीएस में खाद्यान्न लेने से पहले बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत अंगूठा लगाना पड़ता है, उस तरह धान बेचने के पहले किसान को अपना आधार कार्ड नंबर बताकर बायोमेट्रिक सिस्टम से अंगूठा लगाना होगा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा दी गई है। खुद किसान या भूमि स्वामी और उसके अलावा माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री दामाद, पुत्रवधु सगा भाई बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को नॉमिनी बनाकर धान बेचने का अधिकार दिया जा सकेगा। यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी (ग) एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गत वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु या अन्य कारणों से निरस्त किए जाने के लिए ऐसे किसानों को जानकारी तहसीलदारों को देनी होगी। आधार प्रमाणीकरण यदि बायोमेट्रिक के माध्यम से सफलतापूर्वक दर्ज नही होता है उस स्थिति में अंतिम (विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाईल नंबर में ओटीपी भेजकर किसान नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी रहेगा पंजीयन के दौरान किसान का मोबाईल नंबर भी अद्यतन कराना होगा। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केन्द्रो में की जाएगी। धान खरीदी में हिस्सेदार बटाईदार, अधिया रेगा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वयं पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नामिनी के तौर पर पंजीयन 31 अक्टूबर 2023 तक पंजीयन कर सकेंगे। शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए यह बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है। इससे किसी भी खरीदी केन्द्र में बिचौलिए या धान व्यापारियों द्वारा धान बिक्री के दौरान गड़बड़ी की गुंजाईश नही रहेगी।
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